नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रव्यापी बंद 4.0 के लिए जारी किए गए केंद्र के प्रतिबंधों को राज्य कम नहीं कर सकते। देशभर में सोमवार से राष्ट्रव्यापी बंद का चौथा चरण शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने कुछ पाबंदियों व विशेष शर्तों के साथ लोगों को अपने जरूरी कार्यों को निपटाने की छूट दी है। सीमित स्टाफ के साथ दफ्तर खोलने के लिए अनुमति दी गई है।
लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए राशन, दवा, और पेट्रोल पंप जैसी सुविधाएं खोलने की मंजूरी दी गई है। राज्य अपनी ओर से केंद्र द्वारा घोषित प्रतिबंधों में छूट न दें, इसलिए गृह मंत्रालय ने राज्यों को चेताया है और कहा है कि बंद में राहत जरूर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को दरकिनार कर प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकती हैं।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी किए गए आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते हैं और केवल स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर उन्हें सख्त बना सकते हैं।
मंत्रालय ने यह आदेश राष्ट्रव्यापी बंद 4.0 को लेकर रविवार को जारी किए गए दिशानिदेशरें के बाद जारी किया है, ताकि घातक महामारी के प्रसार को कम किया जा सके। कोरोनावायरस से अब तक देश में कुल 3,029 मौत हो चुकी हैं, जबकि पूरे देश में 96,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं।
गृह सचिव द्वारा जारी आदेश में जनता की सुविधा के लिए केंद्र और संबंधित राज्य के दिशानिदेशरें का व्यापक स्तर पर प्रचार करने का भी आग्रह किया गया है।