रायपुर। छत्तसीगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कथित फर्जी टूलकिट मामले में बीजेपी ने दोनों नेताओं के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है। दरअसल रमन सिंह और संबित पात्रा ने टूलकिट मामले में दर्ज FIR के खिलाफ अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक उस पर रोक लगा दी है।
पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने टूटकिट मामले में हुई एफआईआर के खिलाफ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद आज सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने फैसला सुनाते हुए एफआईआर पर रोक लगा दी। अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि उनके खिलाफ राजनीतिक एजेंडे के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
Chhattisgarh High Court stays FIR against BJP leaders Raman Singh & Sambit Patra in connection with alleged fake toolkit case
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— ANI (@ANI) June 14, 2021
टूलकिट विवाद में इससे पहले पुलिस बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछताछ करने के लिए उनके आवास पर भी पहुंची थी। सिंह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में टूलकिट मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर ‘टूलकिट’ बनाकर पीएम मोदी की छवि को खराब करने का आरोप लगया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 18 मई को ट्विटर पर कांग्रेस का कथित लेटर भी शेयर किया था। इसके बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा इस मामले में पुलिस में दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। साथ ही एआईसीसीअनुसंधान विभाग के लेटरहेड को जाली बनाने और उस पर झूठी और मनगढ़ंत सामाग्री इंटरनेट मीडिया पर साझा करने का आरोप लगाया था।