अर्नब गोस्वामी की गिफ्तारी पर लगी तीन हफ्ते की रोक, दी जाएगी विशेष सुरक्षा

नई दिल्ली । रिपब्लिक इंडिया समाचार चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर हुए हमले के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने उन्हें विशेष सुरक्षा देने का फैसला लिया है। उधर, सर्वोच्च न्यायालय ने आज को एक अलग मामले में अर्नब गोस्वामी की गिफ्तारी पर तीन हफ्ते की रोक लगाते हुए उन्हें विशेष सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिए है। न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्णब गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई पूरी हुई है। यह याचिका देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देती थी। अर्नब की ओर से मुकुल रोहतगी पेश हुए। महाराष्ट्र के लिए कपिल सिब्बल, छत्तीसगढ़ के लिए विवेक तनखा, राजस्थान के लिए मनीष सिंघवी समेत कुल 8 वकील जिरह के लिए मौजूद रहे। सुनवाई शुरू होते ही जज ने पूछा कि एक नए मामले के लिए इतने वकील क्यों आए हैं।

https://twitter.com/IArnabRepublic/status/1253618519779848192?s=20

अर्णब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्ज़ी दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया। यानी तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपब्लिक टीवी के दफ्तर को सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। अर्णब के वकील ने कहा कि नागपुर में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। अर्नब पर हुए हमले की भी साथ में जांच की जाए। हमारे दफ्तर को भी सुरक्षा दी जाए।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.