हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

रायपुर। डूमरतराई काली मंदिर के पास रिंकी यादव नामक युवती की हत्या के आरोपी को माननीय सत्र न्यालालय के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने आरोपी वीरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा और 1 हजार।पए जुर्माना भरने के आदेश दिया है। बीते साल 4 फऱवरी को आरोपी वीरेंद्र यादव ने घरेलु विवाद के चलते अपनी पत्नी रिंकी यादव पर कुल्हाड़ी से कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। तत्कालीन माना थाना प्रभारी जितेंद्र ताम्रकार मिलते ही अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसकी तलाश में जुटी गयी थी। जिसके कुछ दिनों बाद पुलिस ने वीरेंद्र यादव को हिरासत में लेकर पुछताछ की, जिसमे उसने अपना गुनाह कबूला और हत्या में उपयोग की गयी कुल्हाड़ी को तालाब में फेकने की बात भी बताई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया है।

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