बचाव पक्ष को साक्ष्य हेतु एक और अवसर

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बचाव पक्ष को साक्ष्य हेतु एक और अवसर

जांजगीर-चांपा। जिले के थाना मुलमुला में पुलिस अभिरक्षा में श्री सतीश नोरंगे पिता राजाराम नोरंगे की मृत्यु पर न्यायिक जांच हेतु गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा द्वारा सुनवाई में बचाव पक्ष को साक्ष्य हेतु एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। सुनवाई में बचाव पक्ष साक्ष्य हेतु 31 मई को उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। बचाव पक्ष यदि समंस के माध्यम से भी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे नियमानुसार आयोग के माध्मय से करा सकते हैं।

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