वर्षा-आंधी-तूफान से प्रभावित लोगों को 24 घंटे में दी जाये सहायता राशि : CM योगी

वर्षा-आंधी-तूफान से प्रभावित लोगों को 24 घंटे में दी जाये सहायता राशि : CM योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्षा, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली एवं ओलावृष्टि से 26 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को निर्देश दिये कि प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि मुहैया करायी जाए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से हुयी जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को 24 घण्टे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत एवं मदद पहुंचाने के कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

प्रवक्ता ने 14-15 फरवरी, 2019 को वर्षा, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली गिरने एवं ओलावृष्टि से हुई क्षति का विवरण देते हुए बताया कि दैवीय आपदा से विभिन्न जनपदों में 26 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा पांच लोग घायल हुये हैं। इसके अलावा नौ पशुओं की भी हानि हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचक निधि के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीड़ितों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। इस दैवीय आपदा के प्रत्येक मृतक के आश्रितों को चार लाख रुपये की सहायता राशि तत्काल वितरित करने को योगी ने कहा है।

उन्होंने जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे अपने-अपने जनपद में फसलों को हुये नुकसान का तत्काल आकलन करें।उन्होंने कहा कि फसल क्षति का 48 घण्टे के भीतर कृषकवार सर्वे कराया जाये। जिन किसानों की बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है, ऐसे प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जाये।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बेमौसम वर्षा एवं कहीं-कहीं वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है । मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की सम्भावना बनी हुई है । इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रभावित व्यक्तियों को समय से मदद पहुंचाने के लिये स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है ।

प्रवक्ता ने बताया कि जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिये गये हैं कि आपदा पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये यदि किसी जनपद में धनराशि उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में सम्बन्धित जिलाधिकारी कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत धनराशि आहरित करते हुये प्रभावितों को राहत पहुंचायें । इस धनराशि के समायोजन के लिये शासन को प्रस्ताव भी प्रेषित करें ।

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