छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फरमान- 15 फरवरी तक पूरा करें बिलासपुर-रायपुर फोरलेन का काम

बिलासपुर(बीएनएस)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर-रायपुर फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में लेटलतीफी को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन व जस्टिस PP साहू की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने शेष बचे कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण कराने के निर्देश राज्य शासन को दिए हैं।

दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि दी गई है। तय तिथि में शासन को परफारमेंस रिपोर्ट पेश करनी होगी। फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। राज्य शासन ने जवाब पेश करते हुए बताया कि रायपुर के सिलतरा के पास करीब 600 मीटर निर्माण कार्य बचा हुआ है। इसके लिए समय दिए जाने की मांग की। इस पर डिवीजन बेंच ने 15 फरवरी तक सड़क निर्माण कार्य पूरा करने कहा है। बिलासपुर-रायपुर फोर व सिक्स लेन सड़क निर्माण समय पर पूरा नहीं किए जाने पर दुर्ग निवासी रजत तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि सड़क नहीं बनने से लोगों को परेशानी हो रही है।

बेतरतीब निर्माण के कारण दुर्घटना में लोग मारे जा रहे हैं। सड़क खराब होने के कारण 120 किलोमीटर की यात्रा में चार घंटे से भी अधिक का समय लग रहा है। तब हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर-रायपुर एनएच का निर्माण हाईकोर्ट की निगरानी में करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने NH निर्माण कंपनी व राज्य शासन के अधिकारियों को व्यक्गित रूप से तलब कर मार्च तक निर्माण पूरा करने का आदेश दिया था। कोर्ट के निर्देशों के बाद भी अब तक निर्माता कंपनियों ने सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया है।

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