भाजपा के पूर्व MP को आजीवन कारावास, RTI कार्यकर्ता की हत्या का मामला
अहमदाबाद। CBI कोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद सहित सात लोगों को अमित जेठवा की हत्या के मामले में आज दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। RTI कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्याकांड में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी सहित सात जनों को आजीवन कारावास हुई है। इसके साथ ही दीनू बोघा और उसके भतीजे शिवा सोलंकी पर 15 – 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया हे। इससे पहले अहमदाबाद के CBI कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद सोलंकी सहित सभी सातों आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था।
ज्ञात हो कि 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाईकोर्ट के सामने अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्व सांसद सोलंकी को क्लीन चिट दी थी। जेठवा के पिता ने हाई कोर्ट में अपील करते हुए इसके बाद मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। CBI जांच में सोलंकी सहित सात आरोपी दोषी पाए गए। दीनू बोघा सोलंकी 2009 से 2014 तक जूनागढ़ से भाजपा के सांसद रहे थे।
उल्लेखनीय है कि अमित जेठवा गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ RTI लगा रहे थे। इस दौरान हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद गुजरात पुलिस ने जांच में कहा था कि दीनू सोलंकी की हत्या में कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद RTI आई कार्यकर्ता अमित जेठवा के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए थे।