ऋण पुस्तिका या किसान किताब के आधार पर कृषि ऋण वितरण किया जाए
धमतरी। जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिला सहकारी समितियों को निर्देशित किया है कि अल्पकालिक कृषि ऋण वितरण के लिए किसानों से पृथक से बी-1 एवं पी-की पटवारी हस्ताक्षरित प्रति की मांग नहीं की जाए। ऋण पुस्तिका अथवा किसान किताब (भू अधिकारी पुस्तिका) के आधार पर ऋण वितरण किया जाए।
उल्लेखनीय है कि कुछ समितियों एवं बैंकों द्वारा ऋण वितरण के पूर्व किसानों से बी-1 एवं पी-की पटवारी द्वारा प्रमाणित/हस्ताक्षरित प्रति मांग किए जाने से किसानों को ऋण प्राप्ति में विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के भुईंया पोर्टल पर किसानों की भूमि संबंधी रिकॉर्ड एवं बी-1 तथा पी- ऑनलाईन प्रदर्शित होता है और भुईंया पोर्टल के अंतर्गत सभी बैंक शाखा/समितियों को आईडी पासवर्ड जारी किए गए हैं।