तम्बाकू थोक विक्रेता के विरूद्ध की गई जब्ती की कार्यवाही

तम्बाकू थोक विक्रेता के विरूद्ध की गई जब्ती की कार्यवाही

मुंगेली। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सी.पी. आगरे के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा एक्ट-2003 के तहत आज 29 मई को नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) डॉ. शिवपाल सिंह सिदार, खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. एम.के. राय द्वारा चालानी एवं विधिक कार्यवाही किया गया। जिसमें नायब तहसीलदार द्वय श्री उमाकांत जायसवाल, श्रीमती शालिनी तिवारी, खाद्य निरीक्षक लोरमी श्री आशीष कुमार पाण्डेय, खाद्य निरीक्षक मुंगेली श्री रत्नेश कुमार बरगाह, उप निरीक्षक कोतवाली श्री रोमानुज टोप्पो, आरक्षक श्री धिरेन्द्र नेताम, श्रीमती वृन्द्रा पन्द्राम, सोशल वर्कर श्री बलराम, साइकोलाजिस्ट काउंसलर श्री ओम प्रकाश साहू के सहयोग से मुंगेली शहर में तम्बाकू उत्पादों के थोक विक्रेता न्यू देवांगन पान सेंटर के ऊपर कोटपा एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 02 चालानी एवं विधिक कार्यवाही किया गया। जिसमें विभिन्न कंपनी के बीड़ी उत्पाद 34 पुड़ा, तुलसी तम्बाकू 02 डिब्बा जो कि बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के बिक रही थी जिसे टीम के द्वारा जब्त किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग को सौपा गया।

कोटपा एक्ट-2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध तथा धारा 4 एवं 6 के तहत अधिकतम 200 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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