दस माह पढ़ाई, दस माह का ही फीस लें निजी स्कूल
जांजगीर-चांपा। कलेक्टर नीरज कुमार बनसोड़ ने सोमवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में निजी स्कूल के संचालको की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाएं स्कूल संचालन की अवधि 10 माह का ही शिक्षण शुल्क लेंगे।
मदवार प्राप्त शुल्क की आडिट रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना होगा। शुल्क वृद्धि के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के उपस्थिति में शाला प्रबंधन समिति की बैठक में सकारण सर्वसम्मति से निर्णय लेना होगा। गणवेश का निर्धारण होने पर पांच वर्ष के बाद ही परिवर्तन किया जा सकेगा। बिना कारण विद्यार्थियों का गणवेश निर्धारित अवधि में परिवर्तन नहीं होगा। पुस्तक व गणवेश किसी संस्था विशेष से खरीदने के लिए अभिभावको पर दबाव नहीं डाला जा सकता। कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक केवल एनसीईआरटी की पुस्तको ंसे अध्ययन करवाना होगा। अन्य सहायक पुस्तकों से अध्ययन नहीं करवा सकेंगे। कक्षा नर्सरी तथा केजी कक्षाओं के लिए जिन प्रकाशकों की सहायक पुस्तकों को चलाना हो, उसकी जानकारी जिला शिक्षा कार्यालय में दो माह पूर्व देना होगा। कलेक्टर ने कहा कि सीबीएसई से मान्यता संबंधी दस्तावेज, शिक्षकों की योग्यता की जानकारी, स्कूल वाहन की फीटनेश, वाहन चालक व सहचालक संबंधी जानकारी के दस्तावेज जिला शिक्षा कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करें। बैठक में डिप्टी कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, जिला शिक्षा कार्यालय से Ÿ जितेन्द्र बावरे सहित विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।