प्राप्त आवेदनों का निराकरण दो दिवस के भीतर करें – कलेक्टर

प्राप्त आवेदनों का निराकरण दो दिवस के भीतर करें – कलेक्टर

बालोद। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का विभागवार शतप्रतिशत निराकरण दो दिवस के भीतर सुनिश्चित करें। निराकरण में उदासिनता या लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आज यहॉ संयुक्त जिला कार्यालय में वीडियो कंाफ्रेंसिंग के जरिए समस्त एस.डी.एम., तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदि अधिकारियों की बैठक में उन्हें निर्देषित कर रही थी।

उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मैनुअल और ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों के निराकरण एवं लंबित आवेदनों का कारण सहित जानकारी दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली और कहा कि पात्र वनवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आर.बी.सी.6-4 के तहत मुआवजा प्रकरण और आबादी पट्टा वितरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर वनमण्डल अधिकारी श्री एस.पी.पैकरा, डिप्टी कलेक्टर डॉ.प्रियंका वर्मा आदि उपस्थित थे।

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