प्रशासन ने रोका बाल विवाह
जांजगीर-चांपा। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल द्वारा टीम तैयार कर पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए ग्राम अमोरा विकासखण्ड नवागढ़ में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की जहां बालिका की उम्र 17 वर्ष 04 होना पाया गया। बालिका का विवाह अक्षय तृतीया को होना निर्धारित था विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा बालिका तथा बालिका के माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया एवं समझाईस के पश्चात सरपंच एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है।
इसी प्रकार ग्राम कपीस्दा विकासखण्ड बम्हनीडीह में बालिका का विवाह 26.04.19 को निर्धारित था जहां बारात पहुंच चुकि थी एवं विवाह की सम्मपूर्ण तैयारी हो चुकी थी विभाग के अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा बालिका के अंकसूची की जांच की गयी जहां बालिका की उम्र 15 वर्ष 11 होना पाया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानो की जानकारी देते हुए बाल विवाह कानुन अपराध के संबंध में दोनो पक्षों को अवगत कराया गया। एवं समझाइस पश्चात् वर पक्ष एवं वधु पक्ष संरपच एवं उपस्थित स्थायी निवासीयों के समक्ष नाबालिक बालिका का विवाह रोका गया।