डॉ पुनीत गुप्ता को अग्रिम जमानत मिली
बिलासपुर। हाईकोर्ट से डॉ पुनीत गुप्ता को जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दामाद डॉ गुप्ता को भर्ती और निविदा के मामले में गड़बड़ी का आरोपी बताते हुए उनके विरुद्ध गोलबाजार थाने में अपराध दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने डॉ गुप्ता को इस प्रकरण में अग्रिम जमानत दे दी है।
डॉ पुनीत गुप्ता के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था। बीते 15 मार्च को थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 70/19 के तहत धारा 409, 420, 467, 468 और 120 बी की धाराओं में डॉ पुनीत गुप्ता को आरोपी बनाया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया,जस्टिस अरविंद चंदेल की कोर्ट में कल इस पर बहस हुई थी, अदालत ने अब डॉ पुनीत गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी है।