लोरमी में अवैध मदिरा जब्त कर आरोपी को किया गया जेल दाखिल
मुंगेली। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी श्री विकास कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में नगर पंचायत लोरमी वार्ड क्रमांक 2 में आरोपी राजकुमार पिता आजूराम साहू के आधिपत्य से 40 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त किया जाकर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत अपराध कायम किया जाकर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। लोकसभा निर्वाचन 2019 आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के पश्चात मुंगेली जिले में 16 मार्च तक अलग-अलग स्थानों में कुल 34 छापामार कार्यवाही की गई। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के 01 प्रकरण, 34(1)(क) के 05 प्रकरण एवं 36(च)(1) के 07 प्रकरण कुल 13 प्रकरण कायम किये गये। कायम किये गये प्रकरणों में कुल 15 लीटर अवैध हाथ भ_ी मदिरा एवं 7.2 लीटर देशी मदिरा प्लेन जब्त किया गया।
वर्ष 2018-19 में अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 224 प्रकरण कायम किये गये। जिसमें धारा 34(2) के 10 प्रकरण, 34(1)(क) के 41 प्रकरण, 34(1)(ख) के 09 प्रकरण, 34(च) के 01 प्रकरण, 34(च)(1) के 155 प्रकरण एवं 34(1)(क)(च) के 08 प्रकरण कायम किये गये है। उक्त प्रकरणों में देशी मदिरा के 300 लीटर, विदेशी मदिरा माल्ट 6000 लीटर, कच्ची महुआ शराब 164 लीटर एवं महुआ लाहन 820 किलोग्राम जब्त किया गया। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत 10 आरोपियों को जेल दाखिल कराया गया।
लोकसभा निर्वाचन 2019 के परिप्रेक्ष्य में जिले में अवैध मदिरा धारण/निर्माण/ विक्रय/परिवहन/चौर्यनयन के विरूद्ध सघन अभियान चलाकर निरंतर छापामार की कार्यवाही की जा रही है। इन कार्यवाहियों में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आरएस राठौर, आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती सविता रानी मेश्राम, मुख्य आरक्षक श्री सुनील उराव, आरक्षक श्री सुधीर मिश्रा, श्री वीरभद्र जायसवाल एवं श्री पंचराम दिवाकर का सराहनीय योगदान रहा।