हाईकोर्ट में टुटेजा-दुबे मामले की सुनवाई अब 29 अप्रैल को
बिलासपुर। नान घोटाले को लेकर गठित एसआईटी की वैधानिकता पर दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अजय त्रिपाठी और जस्टिस पी पी साहू की बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिर सरकार से पूछा है अनिल टुटेजा जो आरोपी हैं उसके आवेदन पर आपने एसआईटी कैसे बनाई।
गुरूवार को दोपहर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर बहस शुरु हुई, सरकार की ओर से पी चिदंबरम और दयान कृष्णनन ने तर्क दिया कि नेता प्रतिपक्ष राजनैतिक व्यक्ति है और उनके द्वारा दायर जनहित याचिका मैनटेनेबल नही है, इसके जवाब में महेश जेठमलानी, विवेक शर्मा और प्रवीण दास ने सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत कर दलील दी कि सीएलपी को यह अधिकार है वे जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में सुनवायी के दौरान कहा कि यह बेहतर होगा कि एसआईटी के गठन को लेकर जो अभिलेख सरकार ने दिए है वे रिटकर्ता को भी उपलब्ध कराए जाएँ।
इसके साथ एसीबी के डीएसपी आरके दुबे की याचिका पर भी डबल बेंच ने सुनवाई की। आर के दुबे की ओर से अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने पैरवी की, जबकि दयान कृष्णनन ने एसीबी की ओर से पक्ष रखा। चीफ जस्टिस अजय त्रिपाठी और जस्टिस पी पी साहू की बेंच ने डीएसपी आर के दुबे को दी राहत बरकऱार रखी है। हाईकोर्ट ने दोनो ही प्रकरणो में 29 अप्रैल की तारीख़ सुनवाई के लिए दी है।