सुकमा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रतिबंधात्मक आदेश

सुकमा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रतिबंधात्मक आदेश

सुकमा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा की जा चुकी है। सुकमा जिले में लोक सभा क्षेत्र बस्तर के अंतर्गत 11 अप्रैल 2019 को मतदान और 23 मई 2019 को मतगणना होना निश्चित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी आदेशों के तहत् निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंदन कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। इसके तहत् जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती, अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नही चलेगा। उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्वावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते है। सुकमा जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस ओदश का उल्हलंन करने वाले समूह, व्यक्ति के विरूद्व धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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