5 प्रकरणों में 20 लाख रूपये की स्वीकृति

5 प्रकरणों में 20 लाख रूपये की स्वीकृति

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने प्राकृतिक आपदा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत 5 प्रकरणों में 20 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण के लिए 4 लाख रूपये की मान से राशि की स्वीकृति दी है।

उन्होंने तहसील जांजगीर के ग्राम कन्हाईबंद की कुमारी अपराजिता की आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस अनिल दास, तहसील सक्ती के ग्राम जगदल्ला की श्रीमती कौशिल्या बाई की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस श्री कौशल, तहसील जैजैपुर के ग्राम भोथिया की श्रीमती सुखमत बाई की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस दुवास राम, तहसील बम्हनीडीह के ग्राम बंसुला की श्रीमती बरत बाई की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस श्री चितरंजन, तहसील अकलतरा के ग्राम सोनादुला के श्री राधेश्याम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस श्री विजय कुमार पटेल के लिए क्रमश: चार-चार लाख रूपये की राशि की स्वीकृति दी है। कलेक्टर श्री बनसोड़ ने संबंधित तहसीलदारों को राशि आहरित कर संबंधित पीडि़तों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कर जिला कलेक्टोरेट कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये।

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