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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की उलटी गिनती, औपचारिक गिरफ्तारी का इंतजार नहीं कर सकती पुलिस

नई दिल्ली। पुलिस हिरासत और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में मनमानी पर रोक लगाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित किए जाने के समय से ही 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा शुरू हो जाएगी। पुलिस बाद में औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करके इस अवधि की शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा सकती।

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी और हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर करके किसी व्यक्ति को लंबे समय तक पुलिस नियंत्रण में रखना संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुरूप नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ, जांच, तलाशी या जब्ती के नाम पर इस तरह रोकत

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