मूणत का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज
रायपुर। अंतागढ टेप प्रकरण में थाना पंडरी में दर्ज एफआईआर नंबर 39/19 में बतौर अभियुक्त दर्ज पूर्व मंत्री राजेश मूणत की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में दोनो पक्षों ने बहस की जिसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन ख़ारिज कर दिया है।
बचाव पक्ष की ओर से पूर्व उप महाधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने जबकि राज्य की ओर से जमानत पर आपत्ति करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा उपस्थित थे।चतुर्थ अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत में बहस करीब एक घंटे चली। करीब पाँच बजकर सत्रह मिनट पर अदालत का आदेश आया जिसपर लिखा था – प्रकरण में अग्रिम जमानत दिए जाने की असाधारण परिस्थिति नही दिखती, प्रकरण में विवेचना प्रारंभिक स्तर पर और साक्ष्य संकलन का काम जारी है।