अंतागढ़ टेपकांड पुनीत गुप्ता और मंतूराम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. जिला सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में याचिका लगी थी. बचाव पक्ष से पूर्व उप महाधिवक्ता अनिल पिल्लई बचाव पक्ष से याचिका को लीड कर रहे थे. साथ में कमलेश पांडेय, प्रशांत वाजपेयी, हितेंद्र तिवारी शामिल थे. वहीं बचाव पक्ष के वकील हितेंद्र तिवारी का कहना है कि इस मामले को लेकर हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.