नवीन प्रदूषण जांच केन्द्र एवं मोटर ड्रायविंग स्कूल स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित
मुंगेली। केन्द्रीय मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना 2001 के प्रावधानों के तहत प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना हेतु एवं ड्रायविंग स्कूल स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रदूषण जांच केन्द्र पेट्रोल/डीजल पंप संचालक एवं आटो डीलर भी आवेदन कर सकते है। जिससे अधिक से अधिक प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना की जा सके।
जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के परिशिष्ट 11 छ.ग. मोटरयान यान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना 2001 के अधीन प्रदूषण जांच के लिये प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने के लिये निम्न अर्हताएं आवश्यक है। आवेदक के आवेदन की तारीख को हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का न हो, प्रदूषण जांच केन्द्र संचालन हेतु आवेदक या उसके कर्मचारी के पास आई.टी.आई. का डीजल (मैकेनिक/मैकेनिक (मोटरयान) का प्रमाण-पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक को केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटरयान से उत्सर्जित होने वाले धुएं और गैस की जांच के लिए स्मोक कमीटर (कलर प्रिंटर सहित) गैस एनालाईजर (प्रिंटर सहित) और यानों की ट्यूनिंग के लिए आवश्यक उपकरण रखना होगा, ऐसे आवेदक को जो मोटर वर्कशॉप/मोटर सेवा केन्द्र चलाते है या जिनके पास निरीक्षण उपस्कर सुसज्जित मोटरयान है अधिमान्य किया जायेगा। यदि मोटर वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र या प्रदूषण जांच उपस्कर से सुसज्जित मोटरयान में काम करने वाले आवेदक के किसी कर्मचारी के पास ऑटोमोबाईल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रदूषण जांच केन्द्र/ड्रायविंग स्कूल स्थापना हेतु अधिक जानकारी हेतु कार्यालय प्रमुख व संबंधित शाखा प्रभारी से संपर्क कर सकते है।