कार्ति चिदंबरम को झटका, याचिका पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें विदेश जाने की अनुमति मांगी गयी है। कार्ति ने नवंबर में याचिका दाखिल की थी और विदेश जाने के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति मांगी थी।
वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया के धन शोधन मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। वह सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में भी आरोपी हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील के वी विश्वनाथन के अनुरोध को खारिज कर दिया कि कार्ति की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वरराव और न्यायमूर्ति एस के कौल शामिल हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। अपने कारण स्पष्ट करते हुए आवेदन दाखिल कीजिए।’’ पीठ ने कहा, ‘‘कार्ति कौन है? आप कह रहे हैं, कार्ति चिदंबरम। वह जहां हैं, रहने दें। हमें अन्य और महत्वपूर्ण मामलों में फैसले लेने हैं।’’