सवर्णों को 10% आरक्षण बिल बना कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई मुहर
नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्य सभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब यह कानून लागू हो गया है।
संसद के दोनों सदनों से ये बिल पहले ही पास हो चुका है। संसद से बिल पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘खुशी है कि राज्यसभा ने संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया है।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी। राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दी थी। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को कल ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था।
उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया। कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले लाये जाने को लेकर सरकार की मंशा तथा इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर आशंका जतायी। हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है।