डा.पुनीत गुप्ता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने डॉ पुनीत गुप्ता के खिलाफ गोलबाजार थाने में दर्ज एफआईआर के बाद अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। डॉ गुप्ता के खिलाफ डीकेएस अस्पताल में उपकरण खरीदी को लेकर पचास करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए गोलबाजार थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
इस मामले में गुप्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगायी थी। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। गुप्ता के अधिवक्ता की तरफ से अंतागढ़ टेपकांड मामले की दलील देते हुए कहा गया है कि उस मामले में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है और ये मामला भी अंतागढ़ मामले जैसे राजनीति से प्रेरित है। बचाव पक्ष ने कहा है कि गुप्ता के उपर आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगायी गयी हैं, जबकि एफआईआर सिर्फ पुनीत गुप्ता के उपर ही दर्ज है है। कोर्ट में बचाव पक्ष ने कहा है कि कोई एक आदमी आपराधिक षड्यंत्र नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट में पुनीत गुप्ता के पक्ष में दलील दी गयी है कि डीकेएस अस्पताल की खरीदी नियमों के तहत टेंडर प्रक्रिया अपनाकर की गयी है जिसमें अस्पताल की कमेटी शामिल होती है। लेकिन सिर्फ पुनीत गुप्ता पर एफआईआर राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा करती है।