हाईकोर्ट ने नसबंदी पीडि़ता के बेहतर इलाज के दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने नसबंदी पीडि़ता के बेहतर इलाज के दिए निर्देश

मुंगेली। लोरमी सरकारी अस्पताल में मार्च महीने में नसबंदी शिविर में मरीज महिला भुनेश्वरी साहू के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप लगा था। शिविर में महिला भुनेश्वरी साहू का ऑपरेशन हुआ था मरीज के परिजनों ने ऑपरेशन के दौरान नसबंदी के साथ महिला के पेट के आंत को सील करने का आरोप लगाते हुए, हाईकोर्ट में केस दायर कर बेहतर चिकित्सा मुआवजे की मांग की थी। जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस भादुडी ने मुंगेली के सीएमएचओ को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये है।

मुंगेली जिले के लोरमी सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था जिसमें महिला भुनेश्वरी साहू का ऑपरेशन हुआ था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डाक्टर ने नसबंदी के साथ महिला के पेट के आंत को भी सील दिया। जिसके कारण मवाद भरना शुरू हो गया और भुनेश्वरी के हालत बिगडऩे लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हालत खराब होने के बाद महिला को मुंगेली के निजी अवध हास्पिटल केयर में भर्ती कराया गया। लेकिन हालत में सुधार नही होने के कारण उसे दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी चिकित्सा जारी है। इसी बीच परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट से भुवनेश्वरी के बेहतर इलाज और मुआवजा दिलाने की मांग की है. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुंगेली के सीएमएचओ को नोटिस जारी करते हुए मामले से जुड़े स्टेट्स रिपोर्ट सप्ताह भर के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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