रजिस्ट्री शुल्क जमा नहीं किया तो होगा कड़ी कार्रवाई
राजनांदगांव। बड़े उद्योगों द्वारा अब तक मुद्रांक शुल्क नहीं चुकाए जाने पर अब जिला प्रशासन द्वारा इनके विरूद्ध कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिला पंजीयक को निर्देश दिए है कि उद्योग समूहों द्वारा लंबित पुराने प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क नहीं जमा किया जाता है, तो उन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई कर राशि की वसूली की जाए।
उद्योग संचालनालय रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की उद्योग नीति के तहत कई उद्योग इकाईयों को उद्योग स्थापना हेतु भूमि क्रय करने पर मुद्रांक शुल्क से छुट प्रदान किया गया था। परंतु उद्योग इकाईयों द्वारा विहित समय सीमा में उद्योग स्थापित नहीं करने पर उद्योग विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क से छुट प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए मुद्रांक शुल्क की राशि 12.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज के साथ वसूल करने हेतु न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प राजनांदगांव को आरआरसीमुद्रांक प्रकरण दर्ज करने लेख किया गया था। जिस पर विधिवत सुनवायी के उपरांत मुद्रांक शुल्क चुकाने हेतु उद्योग इकाईयों को आदेशित किया गया है। परंतु उद्योग इकाईयों द्वारा मुद्रांक शुल्क नहीं चुकाया गया है। जिसके अंतर्गत मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा डाय. दिनेश अग्रवाल आत्मज राधेश्याम अग्रवाल निवासी अनुपम नगर रायपुर के 7 प्रकरणों में 45 लाख 29 हजार 522 रूपए, मेसर्स वंदना इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डॉ. संदीप कुमार जैन आत्मज रमेशचंद जैन निवासी वंदना बिल्डिंग एमजी रोड रायपुर के 101 प्रकरणों में एक करोड़ 26 लाख 66 हजार 164 रूपए, अक्षय इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रखर जिन्दल आत्मज नरेश अग्रवाल निवासी आई-7 अनुपम नगर टीवी टावर के पास रायपुर के 18 प्रकरणों में 5 लाख 7 हजार 826 रूपए, मेसर्स हीरा पावर लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर ओ.जी. गोयल आत्मज जी.डी. गोयल निवासी इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला रायपुर के 4 प्रकरणों में 22 लाख 94 हजार 99 रूपए, मेसर्स सरीता स्टील्स द्वारा प्रेमनारायण आत्मज पी.एन. खण्डेलवाल निवासी सी163 सेक्टर देवेन्द्र नगर रायपुर के 4 प्रकरणों में 37 लाख 74 हजार 974 रूपए की वसूली लंबित है।
इसी प्रकार न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प राजनांदगांव के ही अन्य आरआरसी प्रकरणों में श्री नंदकिशोर आत्मज चिरंजीलाल शर्मा निवासी पटेल मार्ग राजनांदगांव से 46 हजार 266 रूपए, श्री नंदकिशोर शर्मा आत्मज श्री दामोदर प्रसाद शर्मा निवासी राजनांदगांव से 26 हजार 370 रूपए, श्रीमती नीता जैन पति श्री शीतल जैन के पास 33 हजार 255 रूपए, मां दंतेश्वरी एसोसिएट्स पार्टनर रामानंद झा के विरूद्ध 2 लाख 26 हजार 988 रूपए की वसूली लंबित है। उक्त पक्षकारों द्वारा यदि उक्त राशि जमा नहीं की जाती है तो संपूर्ण राशि भू-राजस्व की भांति कड़ी कार्रवाई करते हुए वसूल की जायेगी।
00 118 प्रकरणों में 2 करोड़ 16 लाख 33 हजार 839 रू होगी है वसूली