बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें 13 फरवरी से लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश दिया गया था कि आवश्यकता के अनुसार गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण एवं समग्र समीक्षा की गई।विचार-विमर्श उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें इन तीनों जिलों में दिनांक 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों पर परीक्षण उपरांत गाइडलाइन दरें चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.