नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
साथ ही, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके बजाय, नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके।
कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है।
और सभी नगरपालिका वार्डों में भोजन क्षेत्र निर्धारित करने का आदेश दिया। इस मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ा दिया गया है और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों को पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें:
1. संशोधित रिहाई आदेश: अधिकारियों द्वारा पकड़े गए आवारा कुत्तों की नसबंदी, कृमिनाशक दवा, टीकाकरण किया जाना चाहिए और उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ दिया जाना चाहिए। संक्रमित या रेबीज से संदिग्ध या आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें अलग आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए।
2. सार्वजनिक भोजन पर प्रतिबंध: देश भर में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर आवारा कुत्तों को भोजन देना प्रतिबंधित है। केवल नगरपालिका वार्डों में निर्दिष्ट भोजन क्षेत्रों की ही अनुमति होगी।
3. फीडिंग प्वाइंट: नगरपालिका अधिकारियों को प्रत्येक वार्ड में विशेष भोजन क्षेत्र बनाने होंगे। स्पष्ट साइनबोर्ड जनता को सूचित करेंगे कि आवारा कुत्तों को केवल इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही भोजन दिया जाना चाहिए।
4. उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन: नगर निकायों को आवारा कुत्तों के भोजन और प्रबंधन से संबंधित उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने होंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
5. कोई बाधा नहीं: व्यक्तियों या संगठनों को आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बाधा कानून के तहत दंडनीय होगी।
6. याचिकाकर्ताओं के लिए सुरक्षा जमा: अदालत में याचिका दायर करने वाले पशु प्रेमियों और गैर सरकारी संगठनों को क्रमशः 25,000 रुपये और 2 लाख रुपये जमा करने होंगे, जिसका उपयोग आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाएगा।
7. आवारा कुत्तों को गोद लेना: नागरिक आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए नगर निकायों में आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें टैग किया जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी। गोद लिए गए कुत्तों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
8. अनुपालन पर हलफनामा: नगर निगम अधिकारियों को एबीसी नियमों के अनुपालन का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है, जिसमें कुत्तों को पकड़ने वाले कर्मचारी, पिंजरे और आश्रय जैसे उपलब्ध संसाधन शामिल हैं।
9. अखिल भारतीय दायरा: सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को दिल्ली-एनसीआर से आगे बढ़ाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित कर दिया है। उच्च न्यायालयों में लंबित इसी तरह की याचिकाओं को एकीकृत राष्ट्रीय नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा।
10. सख्त निगरानी और रिपोर्टिंग: नगर निगम अधिकारियों को पकड़े गए, रखे गए, नसबंदी किए गए और छोड़े गए आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड रखना होगा और नियमित रूप से न्यायालय को प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी।