विद्युत संबंधी भ्रामक खबर फैलाई तो होगी एफआईआर
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कम्पनी द्वारा विद्युत संबंधी भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 ए एवं 505/1/बी के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराने की पहल की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे ही एक मामलें में राजनांदगांव कोतवाली थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। उक्त जानकारी पॉवर कंपनी की विज्ञप्ति में देते हुये बताया गया कि प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी में विद्युत की मॉग में भी बढ़ोत्तरी हुई है। बढ़ी हुई मांग से अधिक बिजली पॉवर कंपनी के पास उपलब्ध है। उपलब्ध बिजली की सतत् आपूर्ति करने में जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के विद्युत कर्मियों की टीम जुटी हुई है।
ऑधी-तूफान अथवा अन्य स्थानीय कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होती है जिसे कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्युत कटौती का नाम देकर प्रदेश में इनवर्टर, जनरेटर की बिक्री बढ़ाने सरकार एवं विद्युत कम्पनीज की मिलीभगत होने का भ्रामक प्रसार प्रचार वॉटसअप द्वारा किया जा रहा है। झूठी खबर फैलाने तथा आमजनों के बीच आक्रोश पैदा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की शुरूआत शासन एवं पॉवर कंपनी द्वारा कर दी गई है।
