अवैध प्लॉटिंग की बिक्री पर रोक लगाने आयुक्त ने लिखी चि_ी

अवैध प्लॉटिंग की बिक्री पर रोक लगाने आयुक्त ने लिखी चि_ी

भिलाई। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने कड़ा रूख अपनाया है। आयुक्त ने कुरूद में स्थित भूमि पर खसरा क्रमांक 118 का टुकड़ा रकबा 0.370 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में बिक्री नकल में रोक लगाए जाने के लिए अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई को पत्र लिखा है।

ज्ञात हो कि बार-बार नगर निगम भिलाई के तोड़फोड़ दस्ता, भवन अनुज्ञा एवं जोन क्षेत्र की टीम द्वारा कुरूद पर हुए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बावजूद अतिक्रमण की शिकायतें थम नहीं रही। इसलिए आयुक्त ने यह पत्र लिखा। पत्र के अनुसार कुरूद स्थित भूमि खसरा क्रमांक 118 का टुकड़ा रकबा 0.370 हेक्टेयर पर स्थित है। जहां बलदाऊ राम आ. राम एवं अन्य द्वारा कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण नियम 1998 संशोधन नियम 2013 में दिए प्रावधानों का पालन न करते हुए भूमि का विक्रय कर रहे थे। इसलिए आयुक्त ने अतिरिक्त तहसीलदार को पत्र लिख कर भूमि की बिक्री नकल पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। जिससे अवैधानिक भूखंडो की बिक्री न हो सके, इस खसरा नंबर के भूखंडो के नामांतरण पर नगर निगम की तरफ से स्थाई रूप से आपत्ति दर्ज करने एवं नामांतरण के पूर्व नगर निगम का पक्ष सुनने की कार्यवाही की जाएगी।

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