दुकानों का निरीक्षण,18 पर कार्यवाही
गरियाबंद। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के निर्देश के परिपालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला द्वारा जिले के पान ठेला एवं दुकानों पर कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं द्वारा अधिनियम का पालन नहीं करने पर चलानी कार्यवाही की गई है।
प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बिरला द्वारा दो दर्जन किराना दुकानों एवं पान ठेलों में निरीक्षण किया गया, 18 दुकानों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं धारा 6 के तहत चलानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही में पांच हजार रूपये की चालान वसूल किए गए। उक्त चालान मालगांव के 4, पांडुका व छुरा के 5 तथा गरियाबंद व बारूका के एक-एक दुकानों से कुल 36 चालान, चालान अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6 के तहत काटे गए हैं।
ज्ञात हो कि 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत आम लोगों में जागरुकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, इसी कड़ी में नियमों के क्रियान्वयन हेतु चलानी कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर की जाती है। आम जनता से यह अपील की गई है कि तंबाकू उत्पादों से दूर रहें क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। धूम्रपान से कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का खतरा हमेशा बना रहता है एवं शरीर की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। युवावर्ग से भी अपील है कि तंबाकू उत्पादों को फैशन समझने की गलती ना करें क्योंकि इसकी शुरुआत फैशन के तौर पर होती है और धीरे-धीरे घातक लत में परिवर्तित हो जाती है, जिससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल साबित होता है। अधिकांश लोग जो धूम्रपान या तंबाकू के सेवन करते हैं वह स्वयं अपनी इस लत से परेशान दिखाई पड़ते हैं एवं इस लत को छोड़ना चाहते हैं परंतु निकोटीन की तलब के कारण वे इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इस हेतु जिला चिकित्सालय गरियाबंद में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है जहां नि:शुल्क में डॉक्टरों की सेवाएं लेकर इस बुरी लत से छुटकारा पा सकते हैं।