नान घोटाला, शिवशंकर भट्ट को जमानत नहीं
रायपुर। नान घोटाला के मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के वकील की दलील को सही माना है। जमानत याचिका फर्स्ट एडीजे लीना अग्रवाल कोर्ट में लगी थी। एक अन्य आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल टुटेजा को अदालत ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी है। नान मामले में 12 फरवरी 2015 को एफआईआर दर्ज की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए थे।