EVM -VVPAT मिलान पर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बताया बकवास, खारिज करते हुए कही ये बातें
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपीएटी को शत प्रतिशत मिलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज की। यह याचिका चेन्नई के एक गैर सरकारी संगठन ‘टेक फार आल’ की ओर से दायर की गयी थी।
सुप्रीम कोर्ट दायर याचिका को खारिज करते हुए करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि वीवीपीएटी के सत्यापन के अधीन मशीनों की संख्या को 100% तक बढ़ाया जाए। शीर्ष अदालत की एक अवकाश पीठ ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई। अवकाश पीठ ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली अदालत की वृहद पीठ इस मामले में सुनवाई कर आदेश पारित कर चुकी है। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘प्रधान न्यायाधीश इस मामले का निस्तारण कर चुके हैं । न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा, ‘‘हम प्रधान न्यायाधीश के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। बता दे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब तमाम दल के नेता लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर ईवीएम विरोध के मामले में मुखर होकर बयान दे रहे हैं।