मालवाहकों में पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध 30 जून तक प्रभावशील

मालवाहकों में पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध 30 जून तक प्रभावशील

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर एव पशु क्रूरता निवारण समिति के अध्यक्ष श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने गर्मी के मौसम में मालवाहको में दोपहर के समय पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार गर्मी के मौसम में दोपहर के समय 12 से 03 बजे तक 37 डिग्री सेलसियस से अधिक तापमान बना रहता है। दोपहर के समय मालवाहक में पशुओं के उपयोग से पशुआंे के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। ‘‘परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम 1965 के नियम 6(3)‘‘ के तहत जांजगीर-चांपा जिला के सीमा क्षेत्र में दोपहर 12 बजे से 03 बजे तक मालवाहकों (टांगा, बैलगाड़ी, खच्चर, टट्टू, घोड़ा आदि) में पशुओं के उपयोग पर (30 जून 2019 तक) प्रतिबंध लगाया गया है। वन विभाग, पुलिस, राजस्व अधिकारियों, पशुधन विकास विभाग, पंचायत एवं नगरीय निकाय के संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दे दी गई है।

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