रिश्वत मामले में डॉ.सक्सेना को सजा
भिलाई। भिलाई सेक्टर 09 हॉस्पिटल के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. एसके सक्सेना को 10 हजार रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई कोर्ट ने तीन साल का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का मामला सामने आया है।
सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने यह फैसला सुनाया है। मरीज को दिल्ली एम्स रेफर करने के एवज में डाक्टर ने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।