मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले शुष्क दिवस घोषित
बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने आदेश जारी कर लोकसभा निर्वाचन 2019 के अवसर पर जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं मद्य भण्डारण भाण्डागार को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में मतदान समाप्ति की तिथि 18 अप्रैल 2019 को शाम पॉच बजे के 48 घंटे पूर्व अर्थात 16 अप्रैल 2019 को शाम पॉच बजे से 18 अप्रैल 2019 को शाम पॉच बजे तक जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा की फूटकर दुकानें एवं मद्य भण्डारण भाण्डागार को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा मतगणना हेतु नियत तिथि 23 मई 2019 को मतगणना स्थल क्षेत्र अर्थात नगर पालिका क्षेत्र बालोद में स्थित देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा की फूटकर दुकान बालोद एवं मद्य भण्डारण भाण्डागार को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।