सुशील अपहरण कांड, सभी आरोपियों को आजीवन कारावास
रायपुर। सुंदरनगर से फिरौती के लिए हुए अपहरण मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी को नाबालिग़ होने की वजह से उसका विचारण पृथक न्यायालय में जारी है। बीते साल 18 मार्च को सुंदर नगर निवासी सुशील गुप्ता का अपहरण हुआ था। सुशील सीएमजीएसवाय में कार्यपालन अभियंता हैं।
बीते 18 मार्च को सुशील गुप्ता को तब अपहरित कर लिया गया जबकि उनके पुराना परिचित मनोज शर्मा ने उन्हे यह कहकर बुलाया कि, सुशील का मकान कोई किराए पर लेना चाहता है। झाँसा देकर सुशील को लाया गया और फिर मनोज ने अपने सहयोगियों के साथ सुशील को बोरियाकलां के मकान में बंधक बना लिया, और फिर रायपुर के अलग अलग ईलाकों से सुशील की पत्नी को फोन कर दस लाख की फिरौती माँगी गई।
इस पूरे मामले में रायपुर पुलिस को जल्द सफलता मिल गई और सुशील को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। पुलिस ने प्रकरण में मनोज शर्मा,अब्दुल समी खान,अबोनी, मालती उफऱ् निशा और प्रीति शर्मा समते एक नाबालिग़ को आरोपी बनाया और न्यायालय में पेश किया। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा ने उक्त प्रकरण में सभी आरोपियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य को पर्याप्त मानते हुए दोषी माना है और अवयस्क आरोपी को छोड कर शेष सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अवयस्क आरोपी का विचारण पृथक से किशोर न्यायालय करेगा।