लोकसभा चुनाव में चुनाव लडऩे की उम्र 25 वर्ष, मतदाता सूची में हो नाम

लोकसभा चुनाव में चुनाव लडऩे की उम्र 25 वर्ष, मतदाता सूची में हो नाम

रायपुर। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था लोकसभा का चुनाव लडऩे हेतु किसी भी भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु की यह गणना नामांकन की तिथि तक होती है। व्यक्ति का नाम वर्तमान मतदाता सूची में मतदाता के रुप में पंजीकृत होना चाहिए। सजायाफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति मतदाता है तथा उसकी उम्र 25 वर्ष है तो देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यदि व्यक्ति 25 वर्ष से कम उम्र का है तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता।

चुनाव लडऩे वाला व्यक्ति यदि किसी विशेष राज्य में अनुसूचित जाति का सदस्य है तो वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से किसी अन्य राज्य में लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए एक सीट से चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति किसी विशेष राज्य में अनुसूची जनजाति का सदस्य है तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से लक्षव्दीप को छोडकऱ, असम के स्वायत्तशासी जिलों में और असम के आदिवासी क्षेत्रों को छोडकऱ, अन्य सीटों के लिए आरक्षित सीट से किसी भी अन्य सीट से चुनाव लड़ सकता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे कारावास की सजा सुनाई गई है तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता हैं। यदि कोई व्यक्ति जमानत पर है या उसकी अपील न्यायालय में लंबित है तो सुप्रीमकोर्ट के फैसले के अनुसार वह चुनाव लडऩे से अयोग्य है। लेकिन यदि उसकी सजा पर रोक लगा दी जाती है, तो वह चुनाव लड़ सकता है।

यदि कोई व्यक्ति जेल में कैद है चाहे वह कारावास की सजा का या परिवहन या अन्यथा पुलिस की गैरकानूनी हिरासत में है तो वह चुनाव में वोट नहीं दे सकता। कोई विदेशी मतदाता चुनाव लड़ सकता है यदि उसका नाम मतदाता सूची में नामांकित है तो वह चुनाव लडऩे का अधिकार कानून की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन है। कानून के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यताओं में से एक यह है कि उम्मीदवार इस आयोग में प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में शपथ या पुष्टि करें या सदस्यता दें। लोकसभा चुनाव लडऩे के लिए प्रत्येक उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र लेने के पहले अमानत राशि के रुप में 25 हजार रुपए जमा करने का नियम है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी का जाति प्रमाण प्रस्तुत करने पर अमानत राशि साढ़े 12 हजार जमा करने पर नाम निर्देशन पत्र दिया जाता है।

00 न्यायालय से सजायाफ्ता चुनाव नहीं लड़ सकते

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