कलेक्टर ने किया जांजगीर-चांपा के लिए निर्वाचन की लोकसूचना प्ररूप का प्रकाशन
जांजगीर-चांपा। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला रिटर्निंग आफिसर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने आज प्रात: 11 बजे जिला कलेक्टोरेट जांजगीर-चांपा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 जांजगीर-चांपा (अजा) के लिए निर्वाचन की लोकसूचना प्ररूप का प्रकाशन कर दिया है।
सके साथ ही कलेक्टर कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा एवं बलौदाबाजार-भाटापारा, सभी सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालयों, जिले के सभी अनुभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कसडोल एवं बिलाईगढ़ के कार्यालय, सभी तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालयों में भी लोक सूचना प्ररूप का प्रकाशन कर दिया गया है। लोक सूचना प्ररूप का प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 31 के अधीन उक्त सभी कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया गया है। लोक सूचना प्ररूप के प्रकाशन के साथ ही नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य प्रारंभ हो गया है। नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर जांजगीर-चांपा एवं रिटर्निंग आफिसर श्री बनसोड़ को या अपर कलेक्टर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर श्रीमती लीना कोसम को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) 4 अपै्रल 2019 तक (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी भी दिन प्रात: 11 बजे से और अपरान्ह 3 बजे तक कार्यालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा के न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 1 में जमा किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा 5 अपै्रल को प्रात: 11बजे से कार्यालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा के न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 1 में किया जाएगा। 8 अपै्रल को अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापसी और 23 अपै्रल को प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगी।
कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफिसर श्री बनसोड़ ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के सिंगल विंडों में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और जमानत राशि 12 हजार 500 रूपये जमा करने पर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होगा। राशि नगद रूप में जमा करना होगा। चेक या अन्य किसी रूप में राशि स्वीकार नहीं होगी। नाम निर्देशन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सिंगल विंडों के द्वारा दिये जा रहे हैं। कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफिसर श्री बनसोड़ ने बताया कि प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के चुनाव व्यय निरागनी के लिए गठित की गई अलग-अलग टीमों में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है और सभी टीमों द्वारा प्रतिदिन की रिपोर्ट लेखा टीम एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। उड़नदस्ते, लेखांकन व व्यय निगरानी टीम, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण टीम, नियत्रंण कक्ष, सी-विजिल आदि टीमों द्वारा निगरानी का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चुनाव खर्च की जानकारी देना अनिवार्य बताया गया है। उन्होंने बताया कि अखबारों में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों एवं समाचारों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। पेड न्यूज साबित होने पर इसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव में हर प्रत्याशी के व्यय की अधिकतम राशि 70 लाख निर्धारित है।