परम्परा के अनुरूप होली त्यौहार मनाने का निर्णय

परम्परा के अनुरूप होली त्यौहार मनाने का निर्णय

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर श्री नीरज बनसोड़ के निर्देशानुसार जिले की पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर की अध्यक्षता में रंग पर्व 21 मार्च होली को देखते हुए आज जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जांजगीर जिले की गौरवशाली इतिहास एवं परम्परा के अनुरूप भाईचारे, एकता और शांतिपूर्ण माहौल में रंग पर्व होली त्यौहार मनाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिले की पुलिस अधीक्षक श्रीमती माथुर ने कहा कि होली पर्व भाईचारे और बंधुत्व का पर्व है। इस पर्व के दौरान पुलिस द्वारा सतत पेट्रोलिंग की जाएगी। होली पर्व पर व्यवधान उत्पन्न करने वाले असमाजिक तत्वों पर सतत निगाह रखी जाएगी। मुखौटा लगाकर तीन सवारी बैठकर प्रेशर हार्न बजाने तथा चलने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा की जा चुकी है। जिले मेंं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। इस दौरान जिले में कोलाहल अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अधिक आवाज में (डीजे) जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने वाले पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने होली पर्व पर हानिकारक रंगों का उपयोग नहीं करने तथा अन्य लोगों को भी हानिकारक रंगों का उपयोग नहीं करने की समझाईश देने की बात कही। उन्होंने कहा कि शराब बेचने वालें कोचिंयो पर भी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करेगी।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री ए.के. घृतलहरे ने होली के दिन पेयजल आपूर्ति के लिए सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों और सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे बनाये रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, जांजगीर अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री के.एस. पैकरा, अकलतरा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अन्वेष घृतलहरे सहित जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे।

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