निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 10 लाख से अधिक की राशि की लेनदेन पर की बैंक प्रबंधक तुरंत दें जानकारी

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 10 लाख से अधिक की राशि की लेनदेन पर की बैंक प्रबंधक तुरंत दें जानकारी

जांजगीर चांपा। लोकसभा निर्वाचन 2019 के सफल संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम ने जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में बैंकर्स की बैठक ली।

बैठक में उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विगत दिनों लोकसभा निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन की सफलता में बैंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकर्स संदेहास्पद जमा और निकासी पर लगातार नजर रखें। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक खाते से 10 लाख से अधिक की राशि की लेनदेन करता है तो, इसकी सूचना तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को देेने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उनके पति, पत्नि या उनके आश्रितों के बैक खाते से एक लाख से अधिक की नगदी की जमा या निकासी की सूचना भी जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनितीक दल के खाते में एक लाख से अधिक नगदी जमा या नगदी की निकासी की जानकारी भी बैंकर्स जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे। बैठक में उन्होंने कहा कि बैंकर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियों अथवा कंपनियों से प्राप्त नगदी ले जानी वाली गाडि़या किसी भी परिस्थति में बैंक की नगदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नगदी नहीं ले जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति नगदी के साथ परिवहन करता है तो उसे उस राशि की वैध दस्तावेज साथ मे रखने होंगे।

बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन हेतु निर्वाचन व्यय की जानकारी के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जाएगा। यह खाता अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन दाखिल करने के कम से एक दिन पहले खोला जाएगा। नाम निर्देश दाखिल करते समय अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में बैंक खाते के खाता क्रमांक की सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी बैंक खाते से किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेैंक खाता राज्य में कहीं खोला जा सकता है। ये खाते कोआपरेटिव बैंकों या डाकघरों सहित किसी भी बेैंक में खोले जा सकते हैं। बैठक में उन्होंने निर्वाचन अवधि में मदिरा के अवैध परिवहन और भण्डारण पर भी नजर रखने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर एवं चांपा अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री राहूल देव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे, लीड बैंक प्रबंधक, आयकर अधिकारी और आयकर निरीक्षक सहित विभिन्न बैंकों के बैंक अधिकारी उपस्थित थे।

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