ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि दस बजे से प्रात: 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि दस बजे से प्रात: 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित

जांजगीर चांपा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में लोकसभा निर्वाचन 2019 को शांतिपूवर्क सम्पन्न कराने के लिए रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर नेे जारी आदेश में कहा है कि सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता, तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं।

इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, बल्कि वाहनों तथा ट्रक, कारें, तिपहिया स्कूटर, साइकिल रिक्शा आदि पर होते है। ये वाहन सभी सड़कों, गालियों और उप गलियों पर चलते हैं, और गांव, बस्तियों, मोहल्ले, कालोनियों पर भी बहुत ऊंची आवाज पर लाऊडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और आम जनता के शांति व प्रशांति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। लाऊडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते हैं क्यों कि उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसके अलावा लाऊडस्पीकर पर बहुत सुबह शोरगुल करना शुरू कर देते हैं और पूरा दिन इससे बूढ़े, दुर्बल और बीमार चाहे वो किसी भी संस्था अस्पताल आदि में हो, या घर में हो उन्हें बहुत बेचैनी होती है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रात: 6 बजे से रात्रि दस बजे तक ही किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाये जाएंगे। लोक शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले माईक का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये या निर्धारित समय के बाहर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो उस लाउडस्पीकर को तत्काल जप्त किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बनसोड़ ने बताया कि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकता है। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिले में प्रभावशील रहेगा।

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