हाईकोर्ट का आदेश,पति-पत्नी सेवारत जगहों पर करा सकेंगे तबादला
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अब कर्मचारी अपनी पत्नी के सेवारत जगह पर स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तबादले का रास्ता खोल दिया है। पहले कर्मचारियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था।
कोंडागांव में आरआई के पद पर नियुक्त रामजी साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में जस्टिस पी सैम कोशी की बैंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य शासन को आदेश दिया है कि आदेवक को व्याख्याता पंचायत के पद पर पदस्थ पत्नी के जिले में पदस्थ किया जाए। पति पत्नी के सेवारत आधार पर पर हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य शासन ने आरआई को कोंडागांव से उसकी पत्नी के कार्यरत जिला राजनांदगांव में पदस्थ कर दिया है। आवेदक रामजी साहू ने कोर्ट जाने से पहले राज्य शासन से पति पत्नी सेवारत आधार पर स्थानांतरण की मांग की थी, जिसे राज्य शासन ने ठुकरा दिया था। इसके बाद आरआई ने अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्षे में फैसला सुनाया है।