बन गया बीपीएल कार्ड, गरीबी की सर्वे सूची में नाम ही नहीं
रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत एक से 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। रायपुर में अब 4500 आवेदन हो चुके हैं। इनमें हजारों ऐसे पालकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, लेकिन गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं है। पालक आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल उनसे गरीबी सूची के सर्वे 2002 और 2007 के तहत नाम मांगा जा रहा है।
आरटीई में पात्रता के तौर पर बीपीएल कार्ड को मांगा जा रहा है। इनमें कई पालक ऐसे भी पहुंच रहे हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड तो है, लेकिन बीपीएल सूची में नाम नहीं है। लिहाजा नोडल अधिकारी उनके आवेदन लौटा रहे हैं। बीपीएल सूची में नाम नहीं होने से पालकों को आरटीई में दाखिला कराने के लिए भटकना पड़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खाद्य विभाग ने ऐसे कार्ड कैसे जारी कर दिया है, जिनका नाम सूची में नहीं है या फिर जो नए गरीब हैं, उनका नाम यदि सूची में नहीं है तो वे फिर कैसे आवेदन कर पाएंगे? साल 2007 के बाद गरीबी सूची में नए लोगों के नाम भी नहीं जोड़े गए हैं। बता दें कि एक से सात अप्रैल तक आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा। 25 अप्रैल तक लॉटरी की पहली सूची जारी होगी। पांच मई के बाद यदि कोई सीट रिक्त होगी तो उसे अनारक्षित कोटे के तहत भरा जाएगा।