सूचना का अधिकार पर एक दिवसीय कार्यशाला आज
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा 11 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से न्यू सर्किट हाउस रायपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतिपोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सी.बी.बाजपेयी करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के. राउत ने बताया कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का सूचना का अधिकार संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे।
इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल होंगे। कार्यशाला का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतिपोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सी.बी.बाजपेयी करेंगे। उन्होंने कहा कि सूूचना पर सबका अधिकार है, शासकीय कार्य पूर्ण पारदर्शिता से किया जाए। आम नागरिक भी अपने अधिकार का प्रयोग कर जानकारी हासिल कर सकते है। कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी, प्राधिकारी अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विशेषज्ञ, श्री सुभाष अग्रवाल दिल्ली, श्री श्याम सुन्दर टेकचंदानी बिलासपुर, श्री नीतिन सिंघवी रायपुर द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के प्रावधानों का जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
00 केन्द्रीय सूचना आयुक्त बिमल जुल्का देंगे मार्गदर्शन
