एसआईटी मामले पर हाईकोर्ट नाराज, मांगा अब तक की सभी कार्यवाही
बिलासपुर। एसआईटी गठन और उसकी विधिक स्थिति पर एक जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान हाईकोर्ट ने तब नाराजगी जताई जबकि उसके संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि, सरकार और एसआईटी हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नही कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने चीफ जस्टिस अजय त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली डबल बैंच के समक्ष इस आशय के अभिलेख प्रस्तुत किए जो यह बताते थे कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है।
चीफ जस्टिस अजय त्रिपाठी ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत आवेदन और कोर्ट को दी जानकारी के बाद एसआईटी की अब तक हुई कार्यवाही के रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल जब धरमलाल कौशिक की इस रिट पर सुनवाई शुरु हुई तो महाधिवक्ता की अस्वस्थता का हवाला देते हुए अगली तारीख़ का आग्रह किया गया, जिसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्वीकार लिया, लेकिन तभी चीफ जस्टिस के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने यह तथ्य दिए कि सरकार एसआईटी के मसले पर बेंच द्वारा जारी पूर्व आदेश की अवहेलना कर रही है, जिसके बाद चीफ जस्टिस नाराज हो गए।