असंगठित श्रमिको के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ
मुंगेली। भारत शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पश्चात् मासिक पेंशन प्रदान करने के लिये 15 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित श्रमिक योजना में शामिल हो सकते है।
असंगठित श्रमिक जैसे फुटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कचरा बिनने वाले, कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक, धोबी, चमड़े का काम करने वाले श्रमिक, अन्तर्राज्यीय श्रमिक और इस तरह 125 व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम हो एवं जो ईपीएफ, ईएसआईसी, एनपीएस योजना में शामिल नहीं हो, योजना में शामिल होंगे। इस योजना के तहत 55 रूपये से 200 रूपये तक पृथक-पृथक आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा एवं श्रमिक के अंशदान के बराबर की राशि भारत शासन, श्रम मंत्रालय के द्वारा देय होगी। 60 वर्ष के पश्चात् प्रत्येक श्रमिक को राशि 3 हजार रूपये न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह देय होगा। योजना में शामिल श्रमिक की 60 वर्ष से पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसके नामित द्वारा निर्धारित अंशदान देय होगा। 60 वर्ष की आयु पश्चात् पेंशन हितग्राही की मृत्यु होने पर, उसके नामित को 50 प्रतिशत पेंशन देय होगी। यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष आयु के पूर्व ही योजना से बाहर होना चाहता है, तो उसे उस समय तक उसके खाते में जमा राशि, नये ब्याज के साथ एक मुश्त वापस कर दिया जायेगा। योजना में शामिल होने के लिए हितग्राही को निकट के सीएससी सेंटर जाकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक या चैकबुक या बैंक स्टेटमेंट, नगद प्रारंभिक अंशदान राशि उपलब्ध कराना होगा। सीएससी द्वारा आवश्यक विवरण जैसे- बैंक खाता विवरण, ई-मेल आईडी यदि हो तो, पति/पत्नी नामिनी एवं मोबाइल नंबर संधारित किया जायेगा।
हितग्राही के आयु के आधार पर मासिक अंशदान की गणना सिस्टम स्वमेव कर लेगा। प्रथम किश्त नगद जमा की जायेगी, जिसकी पावती वी.एल.ई. द्वारा प्रदाय की जायेगी। योजना की शर्तों के अनुरूप पात्र होने के संबंध में हितग्राही द्वारा स्वघोषणा पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत किया जायेगा। नामांकन प्रपत्र सह ऑटोडेबिट प्रपत्र हितग्राही के हस्ताक्षर उपरांत स्कैन किया जाकर वी.एल.ई. द्वारा सिस्टम में अपलोड किया जायेगा। प्रपत्र जमा करने के तत्काल पश्चात् योजना के तहत एक यूनिक नम्बर उत्पन्न होगा, जिसकी प्रति सीएससी हितग्राही को उपलब्ध करायेगा। पूर्ण प्रक्रिया उपरांत हितग्राही को श्रम योगी कार्ड एवं हस्ताक्षरित नामांकन प्रपत्र हितग्राही के अभिलेख हेतु प्रदाय करेगा तथा श्रम योगी पेंशन खाता शुरू होने के पश्चात् हितग्राही को ऑटोडेबिट की जानकारी नियमित रूप से एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। अधिक जानकारी/योजना में शामिल होने के लिए आधार, बैंक, मोबाईल के साथ अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्र/च्वाईंस सेंटर/कॉमन सर्विस सेंटर में संपर्क करें।