तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तीन साल का कारावास
मुंगेली। विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मुंगेली के न्यायालय में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुंगेली नारायण प्रसाद खुंटले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13(1)(डी) के तहत दोनों धाराओं में 3-3 वर्ष के कारावास एवं 2-2 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में नगर पंचायत पंडरिया में नगर पालिका अधिकारी के पद पर लोकसेवक के रूप में पदस्थ होते हुए आरोपी द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग 02 के पद पर नियुुक्ति के लिये प्रार्थी से एक लाख रूपये रिश्वत की रकम प्राप्त की गई। अभियोजन ने कुल 18 अभियोजन साक्षियों द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने निर्णय में अपराध को गंभीर बताते हुए इसे निर्धन, बेरोजगार एवं मेहनत विद्यार्थियों के लिये नियुक्ति के अवसर पर से वंचित करने वाला एवं उनका मनोबल गिराने वाला लेख किया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेन्द्र पाण्डेय ने पैरवी की।