पांच प्रकरणों में 20 लाख आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
गरियाबंद। कलेक्टर श्याम धावड़े ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के पांच प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों के निकटतम वारिस के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से कुल 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति दी है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले के छुरा तहसील अंतर्गत ग्राम देवरी के फूलबती की सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई थी, इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वारिस उनकी माता श्याम बाई को चार लाख रूपये आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। मैनपुर तहसील अंतर्गत ग्राम नाऊमुड़ा के बिशाखाबाई की पानी में डुबने के कारण मृत्यु हुई थी, इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वारिस उनके पति पदनूराम को चार लाख रूपये आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। इसी तरह मैनपुर तहसील के ग्राम मैनपुरकला के असमोतिन की सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई थी, इस प्रकरण मे मृतिका के निकटतम वारिस उनके पिता मयाराम को चार लाख रूपये आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। देवभोग तहसील अंतर्गत ग्राम करचिया सुखीबाई की पानी में डुबने के कारण मृत्यु हुई थी, इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वारिस भूवन, सुंदर, कुमुक, केशरी, प्रमिला, चंचल व कांती को को चार लाख रूपये आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। इसी तरह देवभोग तहसील के ग्राम डोहेल के बालोबाई उर्फ बालमति की पानी में डुबने के कारण मृत्यु हुई थी, इस प्रकरण मे मृतिका के निकटतम वारिस उनके पुत्र भैसाल तथा पुत्रीद्वय पुष्पा व रामबती को चार लाख रूपये आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है।